कैपिटल गेन्स टैक्स

25 मार्च,2022

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इस आर्टिकल में कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़ी हर बात का ज़िक्र है जिनमें वे फैक्टर्स भी शामिल हैं जो इसे प्रभावित करते हैं।

कैपिटल गेन्स परिभाषा

कैपिटल एसेट की बिक्री के समय मूल्य में बढ़ोतरी को कैपिटल गेन्स कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कैपिटल गेन्स एसेट की बिक्री के समय होता है जबकि विक्रेता को मूल रूप से किये गए भुगतान की तुलना में अधिक अमाउंट मिलता है। लगभग सभी प्रकार की एसेट को कैपिटल एसेट कहा जा सकता है यदि इसमें कुछ प्रकार के इन्वेस्टमेंट (जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक) और व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए एसेट (जैसे फर्नीचर या वाहन) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। जिस कीमत पर कोई एसेट खरीदा जाता है उस मूल कीमत को घटाकर आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेटटैक्ससकते हैं। 

कैपिटल गेन्स का दायरा

एसेट के मूल्य में वृद्धि को कैपिटल गेन्स के ज़रिये दिखाया जाता है जो आमतौर पर उस समय हासिल होता है जब एसेट बेचा जाता है। कैपिटल गेन्स आम तौर पर विशिष्ट मूल्य अस्थिरता के कारण फंड और स्टॉक जैसे इन्वेस्टमेंट तक सीमित होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये गेन्स अन्य सिक्योरिटीज़ या एसेट पर नहीं मिल सकते जो उस कीमत पर बेचे गए हैं जो उस खरीद कीमत से अधिक है। 

 दो अलग-अलग श्रेणियां हैं जिनके तहत कैपिटल गेन्स को बांटा जा सकता है, जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स - ये गेन्स उन एसेट पर होते हैं जिन्हें एक साल या उससे कम समय तक रखने के बाद बेचा गया हो। 

 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स - ये गेन्स उन एसेट पर होते हैं जिन्हें साल भर से अधिक समय तक रखने के बाद बेचा गया हो।

कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है

यदि किसी कैपिटल एसेट की बिक्री से गेन्स होते हैं, तो आपको मिली राशि आपकी इन्कम के तहत आती है। टैक्स आपकी इन्कम पर लगता है और कैपिटल गेन्स टैक्स उस इन्कम पर लागू होता है जो शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गेन्स पर लगाए गए टैक्स का बेस अमाउंट10 प्रतिशत है जबकि शॉर्ट-टर्म गेन्स पर लगाए जाने वाले टैक्स का बेस अमाउंट 15 प्रतिशत से शुरू होता है।

 भारत के इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार, विरासत में मिले एसेट पर और बिक्री न होने पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाता है। यदि एसेट का उत्तराधिकारी उसे बेचना चाहता है, तो उसे एसेट की बिक्री से होने वाली इन्कम पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए, निम्नलिखित एसेट पर विचार करें जो कैपिटल एसेट के तहत आते हैं - ज़मीन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गहने, लीज़होल्ड के अधिकार, मशीनरी और वाहन। 

कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय विचार किये जाने लायक फैक्टर

कैपिटल गेन्स की गणना अलग-अलग तरीके से होती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया है। कुछ ज़रूरी बातें जो व्यक्तियों को कैपिटल गेन्स की गणना करने से पहले पता होना चाहिए, वे इस प्रकार हैं।

इंप्रूवमेंट से जुड़ी लागत - यदि विक्रेता ने एसेट में परिवर्तन या परिवर्धन करने से संबंधित कोई खर्च किया है, तो उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि, 01 अप्रैल, 2001 से पहले किए गए किसी भी सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक्वीजीशन के समय कॉस्ट - एसेट की खरीद के समय विक्रेता द्वारा खर्च किए गए धन पर विचार किया जाना चाहिए।

ओवरऑल तय वैल्यू - यह वह अमाउंट है जो विक्रेता को एसेट किसी और को हस्तांतरित करते समय मिलती है। कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शन के साल के लिए लिया जाता है, भले ही उस साल में पैसे का भुगतान नहीं किया गया हो। 

कुछ हालात में जहां कैपिटल एसेट भी टैक्सपेयर का एसेट हो, पिछले मालिक द्वारा एसेट के एक्वीजीशन और सुधार की लागत को भी शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह समझना कि कैपिटल गेन्स टैक्स एसेट रखने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक फरवरी, 2022 को प्रस्तावित 2022-2023 के आम बजट में कहा गया है कि सभी एसेट्स के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स सरचार्ज 15 प्रतिशत रखा जाएगा। यह सीमा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जिनकी सालाना इन्कम2 करोड़ रुपये से अधिक है और उन लोगों के लिए टैक्सके बोझ को कम करेगा जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, स्टार्ट-अप और अन्य अनलिस्टेड एसेट में इन्वेस्ट किया है।

 

डिस्क्लेमर: इस ब्लॉग का उद्देश्य है जानकारी देना, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सलाह/टिप्स देना और न ही किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश करना।

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